Jamshedpur : करीमिया मुस्लिम मध्य विद्यालय में सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया को जिला शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह निर्णय नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद लिया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति ने 28 फरवरी 2026 को विज्ञापन प्रकाशित कर वर्ग 1 से 5 के लिए तीन इंटर प्रशिक्षित और वर्ग 6 से 8 के लिए तीन स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी।
इस बीच प्रभारी प्रधानाध्यापक शहनाज बेगम और अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि कई उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल नहीं किया गया और निर्धारित मानकों का पालन नहीं हुआ। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि विद्यालय का संचालन भालुबासा के बजाय मानगो में किया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है। विभागीय शर्तों के अनुसार विद्यालय की भूमि विद्यालय या राज्यपाल के नाम पर होनी चाहिए, जबकि वर्तमान में यह किराये के भवन में संचालित हो रहा है।
साथ ही विद्यालय का नाम और स्थान बिना अनुमति बदला गया है। इन अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है और भविष्य में कानूनी विवाद की आशंका जताई है। इसके साथ ही भारतीय मॉडल मवि साकची में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को भी विभाग ने रद्द कर दिया है। वहां भी नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को मिली थी।

