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पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी रमेश उरांव की जमानत याचिका खारिज

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर लगी चोट को मौत का कारण बताया गया है।

by Vivek Sharma
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Ranchi : पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद रमेश उरांव को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
मामला सदर थाना अंतर्गत मेसरा ओपी कांड संख्या 14/2025 से संबंधित है। आरोपी 14 जनवरी 2025 से न्यायिक हिरासत में है।
अभियोजन के अनुसार रमेश उरांव अपनी पत्नी रत्नी देवी उर्फ रोपनी देवी के साथ किराये के मकान में रहता था। आरोप है कि उसने पत्नी के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर लगी चोट को मौत का कारण बताया गया है। वहीं केस डायरी में दर्ज गवाहों के बयान और आरोपी के कथित स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अदालत ने प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप माना। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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