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Chaibasa news : पश्चिमी सिंहभूम में ड्राइविंग लाइसेंस शिविर के दूसरे चरण का आगाज, प्रखंड स्तर पर ही मिलेगी सुविधा, जानें किस प्रखंड में कब लगेगा शिविर

अब लोगों को हर छोटे-बड़े काम के लिए जिला परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। स्थानीय स्तर पर लगने वाले इन शिविरों में योग्य आवेदक लर्निंग लाइसेंस, स्थायी लाइसेंस, नवीकरण और संशोधन जैसी सभी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।

by Rajeshwar Pandey
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चाईबासा : झारखंड सरकार के निर्देश पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए प्रखंड और पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पश्चिमी सिंहभूम जिले में ड्राइविंग लाइसेंस शिविर के द्वितीय चरण की शुरुआत हो गई है।

इस चरण में जिले के सभी प्रखंडों में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। अब लोगों को हर छोटे-बड़े काम के लिए जिला परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। स्थानीय स्तर पर लगने वाले इन शिविरों में योग्य आवेदक लर्निंग लाइसेंस, स्थायी लाइसेंस, नवीकरण और संशोधन जैसी सभी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।

शिविर में उपलब्ध मुख्य सुविधाएं

लर्निंग लाइसेंस – नए आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन और आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस – ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद स्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा।

लाइसेंस नवीकरण – अवधि समाप्त हो चुके लाइसेंस को रिन्यू करने की सुविधा मिलेगी।

लाइसेंस में संशोधन – नाम, पता या अन्य जानकारी में सुधार कराया जा सकेगा।

स्थानीय स्तर पर सेवा – प्रखंड या पंचायत में ही प्रक्रिया पूरी होने से समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

शिविर में आवेदकों को निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति और छायाप्रति के साथ आना होगा ।

पहचान व आयु प्रमाण- आधार कार्ड, पैन कार्ड या 10वीं का प्रमाण-पत्र।

पता प्रमाण – आधार कार्ड, बिजली बिल या राशन कार्ड।

पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो – 2 से 4 फोटो।

चिकित्सा प्रमाण-पत्र – कमर्शियल या ट्रांसपोर्ट वाहन के आवेदकों के लिए फॉर्म-1 या फॉर्म-1ए।

आवेदन की प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन – सारथी पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरें और तय शुल्क का भुगतान करें।

2. शिविर में उपस्थिति -निर्धारित तिथि को अपने प्रखंड कार्यालय या पंचायत भवन में सभी दस्तावेजों के साथ पहुंचें।

3. दस्तावेज सत्यापन -शिविर में मौजूद परिवहन विभाग के अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे।

4. ड्राइविंग टेस्ट – स्थायी लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा।

5. लाइसेंस जारी – टेस्ट में सफल होने वाले आवेदकों के स्थायी लाइसेंस की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

जिला प्रशासन ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और तय तिथि व स्थान पर जरूरी कागजातों के साथ पहुंचकर ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं का लाभ लें। इन शिविरों का उद्देश्य लोगों को उनके घर के नजदीक ही परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराकर प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है।

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