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बुरे फंसे इमरान खान : पाकिस्तान के पूर्व पीएम को तीन साल की सजा, तोशाखाना केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला

by Rakesh Pandey
बुरे फंसे इमरान खान : पाकिस्तान के पूर्व पीएम को तीन साल की सजा
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इस्लामाबाद : बुरे फंसे इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व पीएम को तीन साल की सजा सुनाया है. अदालत में इमरान खान के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। अब इमरान खान अगले पांच वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कोर्ट से सजा होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।

विदेशों से मिले गिफ्ट को हड़पने का था आरोप :

इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले में लगे आरोपों को सही पाया और सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के ऊपर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर निर्धारित समय के भीतर वे जुर्माने की रकम जमा नहीं करते हैं तो सजा की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

बुरे फंसे इमरान खान : पाकिस्तान के पूर्व पीएम को तीन साल की सजा
चुनाव आयोग में शिकायत के बाद आये जांच के घेरे में
तोशाखाना मामले में लगे आरोपों को सही पाया,
गिराफ्तारी को लेकर फिर हंगामे की आ सकती है नौबत

चुनाव आयोग में शिकायत के बाद आये जांच के घेरे में :

दरअसल, सत्ताधारी दल पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तोशाखाना गिफ्ट मामले को उठाते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। आरोप है कि इमरान खान ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को गलत तरीके से बेच दिया था। इमरान खान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपये में खरीदा था, बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपये मिले थे। बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी।

गिराफ्तारी को लेकर फिर हंगामे की आ सकती है नौबत :

कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद अब एक बार फिर पाकिस्तान में तनाव बढ़ सकता है। क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर भारी हंगामा हो चुका है। अब इस नये प्रकरण से इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वहीं इमरान खान ने इस मुद्दों पर कहा कि वर्तमान सरकार उन्हें चुनाव से दूर करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। इनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। सत्ता पक्ष को चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ेगा।

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