Dhanbad: केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए 45 दिनों का इंतजार करना अनिवार्य होगा। इससे पहले शहर और गांव दोनों जगहों पर गैस बुकिंग के लिए 25 दिनों का ही नियम लागू था। नए प्रावधान के तहत अब शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद ही अगली बुकिंग कर सकेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है।
यानी गांवों में रहने वाले उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलने के बाद 45 दिन पूरा होने के बाद ही नई बुकिंग की अनुमति होगी। नए नियम से जुड़ा मैसेज सभी कंपनियों के वितरकों को प्राप्त हो गया है। आइओसीएल बिहार झारखंड के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली को अधिक संतुलित और पारदर्शी बनाना है, ताकि जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक समय पर सिलेंडर उपलब्ध हो सके। कई स्थानों पर अधिक बुकिंग और अनियमित वितरण की शिकायतें मिल रही थीं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।नए नियम के लागू होने से ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार का दावा है कि इससे गैस आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा और सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बिहार झारखंड के तीन करोड़ उपभोक्ताओं पर बुकिंग के नियम का असर : एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के आरएन सिन्हा ने बताया कि बिहार में आइओसीएल, एचपीसीएल तथा बीपीसीएल के कुल 2 करोड़ 30 लाख से अधिक उपभोक्ता है जबकि झारखंड में गैस उपभोक्ताओं की संख्या 67 लाख से अधिक है।
तीन करोड़ उपभोक्ता होंगे प्रभावित
ऐसे में बिहार झारखंड के करीब 3 करोड़ उपभोक्ताओं पर गैस के नए नियम का असर पड़ेगा। नए नियम के लागू होने से बुकिंग को नियंत्रण किए जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि बिहार में तीनों पेट्रोलियम कंपनियों के कुल 2032 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जबकि झारखंड में एलपीजी वितरण की संख्या 592 है।

