Home » झारखंड में शिक्षक प्रोन्नति की नियमावली जारी

झारखंड में शिक्षक प्रोन्नति की नियमावली जारी

by Rakesh Pandey
JH Teacher Promotion Rule
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में सेवा दे रहे 35000 हजार शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 (JH Teacher Promotion Rule)जारी कर दी गई है। इसके तहत विभिन्न ग्रेड में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम शैक्षिक एंव प्रशैक्षणिक अर्हता तय की गई है।

(JH Teacher Promotion Rule) इस प्रकार है अलग-अलग ग्रेड के लिए योग्यता:

इसके तहत ग्रेड-3 में प्रोन्नति के लिए स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड-2 में न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा अथवा इंटर प्रशिक्षित तथा ग्रेड-2 में न्यूनतम 18 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। ग्रेड-4 में प्रोन्नति के लिए स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड-2 व ग्रेड-3 में शिक्षक उपलब्ध नहीं होने पर ग्रेड-1 से ग्रेड-4 में प्रोन्नति की स्थिति में ग्रेड-1 में न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा, 16 दिसंबर 2014 के उपरांत नियुक्त शिक्षकों के मामले में उच्च प्राथमिक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

ग्रेड-6 के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा ग्रेड-5 में न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा या स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड-5 में न्यूनतम 18 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। ग्रेड सात में प्रोन्नति के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित ग्रेड-6 या ग्रेड-5 में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ग्रेड-4 से ग्रेड 7 में प्रोन्नति की दशा में ग्रेड-4 में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। ग्रेड-4 वेतनमान, पद में सीधी नियुक्ति से नियुक्त शिक्षकों की दशा में ग्रेड-4 में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा एवं उच्च प्राथमिक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए।

अब हर साल प्रोन्नति के लिए अप्रैल में होगी रिक्ति की गणना:

हर साल एक अप्रैल को प्रोन्नती के लिए रिक्त पदों गणना स्थापना समिति करेगी। विभाग ने कहा है कि शिक्षक संगठनों को नियम को लेकर आपत्ति है तो 20 जनवरी तक ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं।

READ ALSO: टीम इंडिया में सेलेक्ट होने वाले ध्रुव जुरेल ने संघर्ष के बाद पाया ये मुकाम, जानें पूरी कहानी

Related Articles