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Jharkhand High Court Order : झारखंड में JTET Exam के बिना शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन नहीं, हाईकोर्ट का आदेश

* राज्य में नौ साल से जेटीईटी की परीक्षा न होने पर उच्च न्यायालय ने जताई नाराजगी......

by Anand Mishra
Jharkhand High Court
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Ranchi (Jharkhand) : झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश दिया है। गुरुवार को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने निर्देश दिया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा मार्च 2026 तक JTET की परीक्षा आयोजित की जाए। इसके साथ ही, अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक JTET की परीक्षा और उसके परिणाम जारी नहीं हो जाते, तब तक सहायक आचार्य के बचे हुए पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी।

सरकार की लापरवाही से योग्य शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर

न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पिछले 9 वर्षों से JTET परीक्षा आयोजित न होने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती के लिए JTET पास करना अनिवार्य है।

शिक्षा सचिव को किया गया तलब

मामले की सुनवाई के दौरान, राज्य के शिक्षा सचिव स्वयं अदालत में उपस्थित हुए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और कुशल कुमार ने बहस की। उन्होंने अदालत को बताया कि पिछले नौ साल से परीक्षा नहीं हुई है, जिससे कई अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।

यह आदेश उन हजारों युवाओं के लिए राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से JTET परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद, राज्य में भविष्य में होने वाली सभी शिक्षक नियुक्तियां JTET परीक्षा के नतीजों पर ही निर्भर करेंगी।

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