RANCHI: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के विभिन्न जिलों, इकाइयों और वाहिनियों में तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के निलंबन को लेकर नया निर्देश जारी किया है। मुख्यालय ने नाराजगी जताई है कि निचले स्तर पर की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन की जानकारी समय पर मुख्यालय तक नहीं पहुंच रही है।
नए निर्देश के अनुसार अब किसी भी पुलिस अधिकारी, कर्मी को अनुशासनहीनता या किसी अन्य आरोपों में निलंबित किए जाने पर उसकी पूरी रिपोर्ट व संबंधित आदेश की कॉपी मुख्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। जिला आदेश या बलादेश की एक प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराना अब नियम बन गया है।
यह कदम प्रशासनिक कार्यों में बाधा को दूर करने और निलंबन की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। डीजीपी के आदेश पर जारी इस निर्देश से यह सुनिश्चित होगा कि सभी निलंबन की जानकारी समय पर मुख्यालय तक पहुंचे और कार्रवाई में देरी न हो।

