
रांची : झारखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के तहत पात्र अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए एकमुश्त 1.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 8 दिसंबर 2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना में बड़ा बदलाव किया गया था। कैबिनेट ने आर्थिक सहायता की राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये करने तथा योजना का लाभ लेने के लिए पारिवारिक वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब इसी संशोधित प्रावधान के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की बेहतर तैयारी के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है। विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ केवल झारखंड के स्थायी निवासी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलेगा। परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ किसी अभ्यर्थी को केवल एक बार ही मिलेगा। वहीं, जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सिविल सेवा कोचिंग योजना का लाभ ले चुके हैं या ले रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
31 जुलाई तक आवेदन का मौका
योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026, शाम 6 बजे निर्धारित की गई है। इसके बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी झारखंड सरकार एवं संबंधित विभाग की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
ये दस्तावेज होंगे जरूरी
आवेदन के साथ ऑनलाइन जारी आवासीय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र तथा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा। केवल ऑनलाइन जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
यहां जमा होगा आवेदन
आवेदक अपना आवेदन आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, रांची में कार्यालय अवधि के दौरान स्वयं जमा कर सकते हैं। इसके अलावा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आवेदन भेजी जा सकती है। विभाग ने पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।

