लखनऊ : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना पर की गई कथित टिप्पणी के मामले में लखनऊ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने स्थानीय अदालत द्वारा जारी समन (तलबी आदेश) को चुनौती दी थी।
क्या है मामला?
राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक स्थानीय अदालत में उदय शंकर श्रीवास्तव नामक व्यक्ति ने परिवाद (कानूनी शिकायत) दाखिल की थी।
इसमें आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
राहुल ने कथित रूप से कहा था:
“कोई नहीं पूछता कि चीनी सैनिकों ने हमारे जवानों की पिटाई क्यों की।
इस टिप्पणी को लेकर स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी को बतौर *आरोपी समन जारी किया था।
हाईकोर्ट में क्या हुआ?
राहुल गांधी ने इसी समन को लखनऊ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन, न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने याचिका का कड़ा विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में विस्तृत आदेश 2 जून को जारी किया जाएगा।
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