RANCHI: झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को राज्य के अहम संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कोर्ट को बताया गया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अनुशंसा एक सप्ताह के भीतर राज्यपाल को भेज दी जाएगी। वहीं मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में भी सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया कि कुछ नाम पहले ही राज्यपाल को भेजे जा चुके हैं।
हालांकि, राज्यपाल द्वारा कुछ नामों पर आपत्ति जताई गई है, जिन पर फिलहाल सरकार विचार कर रही है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल निर्धारित की है। बता दें कि यह सुनवाई राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त समेत अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर दायर पीआईएल और राजकुमार द्वारा दायर अवमानना याचिका पर हो रही थी।

