जमशेदपुर: अगर आपके इलाके का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है और समय पर ठीक नहीं किया गया, तो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ( JBVNL ) आपको मुआवजा देगा। शहरी क्षेत्रों में 12 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं बदला या ठीक किया गया, तो उस ट्रांसफार्मर से जुड़े प्रत्येक उपभोक्ता को 25 रुपये का हर्जाना मिलेगा। यह नियम डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन्स 2015 के तहत लागू है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
कैसे मिलेगा हर्जाना?
ट्रांसफार्मर खराब होने पर आपको बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता (Superintending Engineer) के कार्यालय में दावा करना होगा।
- दावा करने के बाद, क्षेत्र के हर उपभोक्ता को 25 रुपये प्रति व्यक्ति मुआवजा दिया जाएगा।
- यह रकम बिजली विभाग के अफसरों और कर्मचारियों के वेतन से काटी जाएगी, ताकि वे अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार बनें।
विधायक ने उठाया मुद्दा
झारखंड विधानसभा के प्रत्यायुक्त समिति के अध्यक्ष और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने इस नियम की जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। सरकार ने यह प्रावधान इसलिए बनाया है ताकि बिजली विभाग अपने काम में लापरवाही न करे और उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े।
जन-जागरूकता की जरूरत
इस नियम के तहत मुआवजा मिलने का प्रावधान तो है, लेकिन जनता को इसकी जानकारी बेहद कम है। यदि लोग सतर्क और जागरूक*रहें तो बिजली विभाग को समय पर ट्रांसफार्मर बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। सरयू राय ने अपील की है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों को समझें और बिजली विभाग पर दबाव बनाएं, ताकि समय पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
-अब अगर ट्रांसफार्मर खराब हो, तो चुप न बैठें!
-12 घंटे (शहरी) / 24 घंटे (ग्रामीण) में ठीक न हो तो तुरंत करें दावा।
-*हर उपभोक्ता को मिलेगा 25 रुपये का हर्जाना
-बिजली विभाग को जवाबदेह बनाएं, अपने अधिकारों को जानें।
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