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Ranchi ATS special court News : एटीएस टीम पर फायरिंग मामले आरोपी को जमानत नहीं, कोर्ट ने खारिज की याचिका

by Anand Mishra
Ranchi Civil Court
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Ranchi (Jharkhand) : झारखंड में आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) के अधिकारियों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी शूटर बॉबी साव को रांची की विशेष एटीएस कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

क्या है पूरा मामला?

घटना 17 जुलाई 2023 की है, जब रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र के शाहीटांड़ में एटीएस की टीम पर जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले में एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार और सब इंस्पेक्टर सोनू साहू को निशाना बनाया गया था।

घटना के दो दिन बाद वर्ष 2023 में 19 जुलाई को एटीएस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बॉबी साव को लोहरदगा के भंडरा स्थित भौरों गांव से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में है।

आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश

बॉबी साव ने जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद, विशेष एटीएस कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया।

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