

Ranchi (Jharkhand) : रांची सिविल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सात साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में ट्रायल का सामना कर रहे पॉलूस तिर्की को दोषी करार दिया है। पॉक्सो (POCSO) मामलों की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोषी को सजा सुनाने के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की गई है।

नामकुम थाना में दर्ज हुई थी नामजद प्राथमिकी
यह जघन्य वारदात 12 सितंबर, 2022 को हुई थी। आरोपी पॉलूस तिर्की सुबह करीब 8 बजे बच्ची के घर आया था। बच्ची की मां के मुताबिक, उसने बच्ची को कॉन्वेंट स्कूल, पलांडू छोड़ने के बहाने अपने साथ ले लिया। लगभग 10 बजे बच्ची रोते हुए वापस घर आई। जब उससे पूछा गया, तो उसने बताया कि चाचा उसे स्कूल नहीं ले गए, बल्कि चूना-भट्ठा के पास एक जर्जर घर में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया।

पीड़िता की मां की शिकायत पर नामकुम थाना में आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉलूस तिर्की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दो साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद अब उसे दोषी ठहराया गया है।

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