Home » Jharkhand TGT Appointment Case : झारखंड हाईकोर्ट में टीजीटी नियुक्ति से जुड़ी 363 याचिकाओं का एक साथ निपटारा, जानें क्या हुआ फैसला | Jharkhand High Court

Jharkhand TGT Appointment Case : झारखंड हाईकोर्ट में टीजीटी नियुक्ति से जुड़ी 363 याचिकाओं का एक साथ निपटारा, जानें क्या हुआ फैसला | Jharkhand High Court

by Anand Mishra
Jharkhand High Court
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Ranchi (Jharkhand) : झारखंड उच्च न्यायालय ने टीजीटी (Trained Graduate Teacher) नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित सभी 363 लंबित याचिकाओं पर गुरुवार को एक साथ फैसला सुनाते हुए उन्हें निपटा दिया। इन सभी मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंदा सेन की एकल पीठ में हुई।

सभी याचिकाओं व तथ्य व कानूनी बिंदु एक समान

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी याचिकाओं में तथ्य और कानूनी बिंदु समान हैं। इसलिए इनका निपटारा मीना कुमारी बनाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मामले में पारित आदेश के आधार पर किया जा रहा है। इन याचिकाओं में अधिवक्ता चंचल जैन, अजय कुमार पाठक, तेजस्विता सफलता, शुभम मिश्रा, अमृतांश वत्स, अभिजीत इंद्र गुरु समेत कई अन्य वकीलों की ओर से दाखिल मामले भी शामिल थे। अदालत ने सभी पर समान निर्णय लागू करते हुए अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया।

हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश

उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि यदि मीना कुमारी केस में आगे अपील के दौरान कोई संशोधन या नया आदेश आता है, तो उसका प्रभाव स्वतः इन सभी निस्तारित याचिकाओं पर भी लागू होगा। झारखंड उच्च न्यायालय का यह फैसला टीजीटी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि न्यायालय ने सभी मामलों पर एकसमान निर्णय देकर न्यायिक स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित की है।

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