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⁩डायन बिसाही कांड के पीड़ित परिवार को 25 हजार की त्वरित आर्थिक सहायता

प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई

by Rajeshwar Pandey
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Chaibasa : जिले के कुमारडुंगी प्रखंड में डायन बिसाही के आरोप में महिला और उसके पुत्र की नृशंस हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को त्वरित राहत प्रदान की गई है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने कॉस्ट फंड से 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई।

इस अमानवीय घटना पर सुजीत नारायण प्रसाद जो कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शोक संतप्त परिजनों को तत्काल राहत देने के निर्देश दिए। इसके अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिमी सिंहभूम के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर ने सचिव रवि चौधरी को शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया।

सचिव रवि चौधरी ने बताया कि सूचना मिलते ही अधिकार मित्रों की दो टीमें गठित की गईं। एक टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची, जबकि दूसरी टीम सदर अस्पताल में समन्वय और सहयोग के लिए तैनात रही। विधिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए पैनल अधिवक्ता प्रमोद प्रसाद को नियुक्त किया गया है। वहीं, प्रखंड स्तर पर अधिकार मित्र संतोष कुमार गौड़ को परिवार के निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पीड़ित मुआवजा योजना के तहत अंतरिम राहत के लिए आवेदन लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिवार को राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न **कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल भी की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जागरूकता अभियान लगातार चलाए जाएंगे।

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