Chaibasa : किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद और बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने गुरुवार को चाईबासा और चक्रधरपुर में खाद-बीज दुकानों पर व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों में अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई करते हुए चार दुकानों को सील कर दिया गया और एक्सपायरी खाद-बीज जब्त किए गए।
चाईबासा शहर के मंगलहाट, गाड़ीखाना समेत विभिन्न इलाकों में हुई छापेमारी में एसडीपीओ बहामन टूटी, जिला कृषि पदाधिकारी अमरजीत कुजूर, सदर अंचल अधिकारी उपेंद्र कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी गौतम कुमार, एलआरडीसी और पुलिस बल मौजूद रहे। जांच के दौरान दो दुकानों से भारी मात्रा में एक्सपायरी खाद और बीज बरामद किए गए, जिन्हें तत्काल जब्त कर दुकानों को सील कर दिया गया।
वहीं चक्रधरपुर में अनुमंडल पदाधिकारी पोड़ाहाट श्रुति राजलक्ष्मी के नेतृत्व में टोकलो रोड स्थित आदिवासी खाद बीज भंडार और आसनतलिया स्थित एलांग दोलांग बीज भंडार की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान स्टॉक पंजी, विक्रय पंजी और ऑनलाइन स्टॉक का मिलान किया गया। साथ ही खाद, बीज, दवा और कीटनाशकों की एक्सपायरी डेट की भी जांच की गई।
जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। दुकानों में स्टॉक और विक्रय पंजी का सही संधारण नहीं पाया गया। इसके अलावा ऑनलाइन स्टॉक की तुलना में अधिक मात्रा में यूरिया और डीएपी का भंडारण तथा एक्सपायर्ड बीज रखने की बात सामने आई। इसके बाद दोनों दुकानों को सील कर एक्सपायर्ड बीज नष्ट करने का निर्देश दिया गया। मामले की अग्रेतर कार्रवाई के लिए जिला कृषि पदाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई है।
अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खरीफ सीजन से पहले ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे। प्रशासन ने किसानों से भी अपील की है कि किसी संदिग्ध दुकान की जानकारी जिला कृषि कार्यालय को दें।
चाईबासा नगर परिषद का अभियान, गुटका-सिगरेट और प्लास्टिक जब्त
चाईबासा : नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार और उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम के निर्देश पर नगर परिषद चाईबासा ने शहर में नशा सामग्री और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया।
कार्यपालक पदाधिकारी और सदर अंचलाधिकारी के संयुक्त नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में राजस्व पदाधिकारी, कर संग्रहकर्ता, नगर प्रबंधक और सुपरवाइजर शामिल रहे। टीम ने बस स्टैंड, सदर अस्पताल और विभिन्न स्कूलों के आसपास स्थित दुकानों में औचक जांच की।
सीओटीपीए अधिनियम 2003 के तहत की गई कार्रवाई में गुटका, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी समेत अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री की जांच की गई। साथ ही प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर भी कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान कई दुकानों से नशा सामग्री और सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद कर जब्त किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से मौके पर ही करीब आठ हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।
नगर परिषद अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री कानूनन अपराध है। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। दोबारा उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि शहर को नशामुक्त और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। आम लोगों से भी प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री की सूचना नगर परिषद को देने की अपील की गई।
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