
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले की मुफ्फसिल पुलिस द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद अदालत ने अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल के आरोपी मारकण्डेय सिंह कुन्टिया उर्फ टुसा को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय 31 अगस्त 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा सुनाया गया।
क्या था पूरा मामला
यह मामला 16 जून 2023 का है, जब मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के भूता टोला सालीगुट्टू निवासी मारकण्डेय सिंह कुन्टिया को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दबोचा गया था। पुलिस टीम को देखते ही आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सशस्त्र बल ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नंबर JH05AV-1187) बरामद हुई। बरामद बाइक और असलहे से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर पुलिस ने तत्कालीन थाना प्रभारी पवन चन्द्र पाठक के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 411 और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए/26 के तहत मामला (कांड सं. 100/2023) दर्ज किया था।
अदालत द्वारा सुनाई गई सजा
चाईबासा पुलिस द्वारा वैज्ञानिक एवं ठोस साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में पेश किए गए आरोप पत्र (सत्रवाद सं. 520/2023) के आधार पर अदालत ने दोषी को निम्नलिखित सजाएं सुनाईं। धारा 411 (भा.द.वि.): 01 वर्ष की कैद और 5,000 जुर्माना। धारा 25(1-b) (आर्म्स एक्ट): 03 वर्ष की कैद और 5,000 जुर्माना। धारा 26 (आर्म्स एक्ट): 02 वर्ष का कारावास।

