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Chaibasa Court Verdict : चाईबासा कोर्ट का फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 23 साल की कैद

Chaibasa Court Verdict : मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को POCSO Act की धारा 6 के तहत दोषी पाया।

by Rajeshwar Pandey
Chaibasa Court verdict in minor rape case; convict sentenced to 23 years imprisonment, heavy security deployed at the court premises.
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Chaibasa (Jharkhand) : पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगाँव थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी डेका मुंडू उर्फ डेका मुंडा को दोषी ठहराते हुए 23 साल की कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने सोमवार, 8 अक्टूबर 2025 को सुनाया।

क्या था पूरा मामला

मामला बंदगाँव थाना कांड संख्या 14/2022 से जुड़ा है। 22 अप्रैल 2022 को दर्ज इस प्राथमिकी में आरोपी डेका मुंडू उर्फ डेका मुंडा पर नाबालिग बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य जुटाए और वैज्ञानिक साक्ष्य तथा गवाहों के बयान के आधार पर अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।

न्यायालय ने सुनाया कठोर फैसला

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को POCSO Act की धारा 6 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी को 23 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 25,000 रुपये के जुर्माने का आदेश दिया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना राशि अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

न्याय की जीत, पुलिस की पेशेवर जांच

इस फैसले को नाबालिग पीड़िता के लिए न्याय की दिशा में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है।
चाईबासा पुलिस ने इस मामले में वैज्ञानिक जांच तकनीकों का उपयोग, सभी गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर मजबूत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया।

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