

RANCHI: रिम्स द्वारा स्वास्थ्य विभाग को अनावश्यक फाइलें भेजने और मीडिया में खबरें प्रकाशित कराने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने रिम्स निदेशक को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई है। पत्र में कहा गया है कि रिम्स एक स्वायत्तशासी संस्थान है, जो रिम्स नियमावली 2002 और रिम्स विनियम 2014 के तहत शासित होता है। संस्थान को प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। इसके बावजूद रिम्स द्वारा ऐसी फाइलें विभाग को भेजी जा रही हैं, जिनमें न तो निर्णय की स्पष्ट आवश्यकता होती है और न ही प्रस्ताव स्पष्ट होता है।

ये दिया निर्देश
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि संस्थान से संबंधित निर्णय रिम्स की शासी परिषद या अन्य स्थायी समितियों के माध्यम से ही लिए जाएं। यदि किसी मामले में शासी परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की सहमति आवश्यक हो, तो संबंधित संचिका सीधे उन्हें प्रस्ताव सहित भेजी जाए। पत्र में यह भी निर्देश दिया गया कि यदि किसी निर्णय में विभागीय अनुमति की आवश्यकता हो, तो सुस्पष्ट प्रस्ताव के साथ विभाग को जानकारी दी जाए। विभाग ने यह भी कहा कि भविष्य में किसी भी मामले में बिना आवश्यकता के कोई फाइल विभाग को न भेजी जाए।

