Ranchi (Jharkhand) : झारखंड हाईकोर्ट में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) नियमावली लागू नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए।
आज ही कैबिनेट में पेश होगी नियमावली
सचिव ने अदालत को अवगत कराया कि पेसा कानून से संबंधित नियमावली को आज ही कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से मामले की अगली सुनवाई के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी 2026 निर्धारित की है।
बालू घाट अलॉटमेंट पर रोक बरकरार
अदालत ने पिछली सुनवाई में बालू घाट की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगाई गई रोक को अगली सुनवाई तक यथावत रखने का आदेश दिया है।यह अवमानना याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर की गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ के समक्ष हुई।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद गंभीर हुई राज्य सरकार
प्रार्थियों का पक्ष वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने रखा।पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग को लेकर दायर इस याचिका पर कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार अब नियमावली को मंजूरी दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

