Ranchi : झारखंड सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में बिना नक्शा पास बने भवनों को नियमित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने बिल्डिंग प्लान अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम (बीपीएएमएस) पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके जरिए अब अवैध भवन मालिक 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर अपने भवन को नियमित करा सकेंगे।
सरकार द्वारा “झारखंड रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स 2026” को मंजूरी मिलने के बाद यह पहल शुरू की गई है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि पूर्व की सरकारों द्वारा इस दिशा में गंभीर पहल नहीं किए जाने के कारण लोग आगे नहीं आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में करीब सात लाख भवन मालिक इस योजना का लाभ उठाएंगे।
नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने बताया कि यह राज्य सरकार की ओर से अंतिम अवसर की तरह है, जिसके तहत लंबे समय से बिना नक्शा पास बने भवनों को वैध बनाया जा सकेगा। नियमों के अनुसार अधिकतम 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल, G+2 संरचना और 10 मीटर ऊंचाई तक के भवन नियमित किए जाएंगे। आवेदन मिलने के बाद छह महीने के भीतर निर्णय लिया जाएगा।
इस अवसर पर सूडा के निदेशक सुरज कुमार ने पोर्टल के तकनीकी प्रावधानों और विभागीय तैयारियों की जानकारी दी।
इन जगहों पर बने भवन नहीं होंगे नियमित
- सरकारी भूमि या सार्वजनिक उपक्रमों की जमीन पर बने भवन
- झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आवास बोर्ड, वक्फ बोर्ड और स्थानीय निकाय की अतिक्रमित भूमि
- टैंक बेड और जलग्रहण क्षेत्र
- स्वीकृत योजना के पार्किंग क्षेत्र में बने निर्माण
- CNT/SPT एक्ट के उल्लंघन में हस्तांतरित भूमि पर बने भवन
- कानूनी विवाद या मुकदमेबाजी के अधीन भूमि या भवन व्यवसायिक संगठनों ने सरकार की पहल का किया स्वागत
कार्यक्रम में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स समेत कई व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी और इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो नक्शा नहीं होने के कारण परेशान थे।
पूर्व चैंबर अध्यक्ष सह व्यवसायी किशोर मंत्री ने कहा कि पहले भी इस दिशा में प्रयास हुए थे, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। अब 300 वर्गमीटर और 10 मीटर ऊंचाई की सीमा तय कर इसकी शुरुआत की गई है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी।
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