
रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में अध्यक्ष और अन्य खाली पड़े पदों पर बहाली न होने को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार को आगामी 10 सितंबर तक की मोहलत देते हुए स्पष्ट करने को कहा है कि आयोग के प्रमुख और अन्य सदस्यों के खाली पड़े पदों को कब तक भर लिया जाएगा।
यह तल्ख टिप्पणी और निर्देश वन विभाग में खाली पदों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आए। पिछली बार की कार्रवाई में भी अदालत ने मौखिक रूप से यह बात दोहराई थी कि जेपीएससी जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग के शीर्ष पद को अनिश्चितकाल के लिए खाली छोड़ना उचित नहीं है। ऐसे में अब अगली पेशी पर सरकार को आयोग में नियुक्तियों की पूरी समय-सारणी और खाका अदालत के सामने रखना होगा।
दूसरी ओर, वन विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की किल्लत से जुड़ी इस अदालती कार्रवाई के दौरान आयोग के वकीलों ने पीठ को सूचित किया कि सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्र पदाधिकारी (आरएफओ) के पदों के लिए जारी चयन प्रक्रिया को सरकार ने निरस्त कर दिया है।

