दुमका : झारखंड के एमपी-एमएलए कोर्ट में सोमवार को कांग्रेस के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव और सारठ के पूर्व भाजपा विधायक रणधीर सिंह समेत सारे आरोपी न्यायालय में हुए उपस्थित हुए। विशेष न्यायाधीश सह एसडीजेएम मोहित चौधरी ने प्रदीप यादव को धारा 225 के तहत एक साल की सजा सुनाते हुए बाकी सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बड़ी कर दिया।
प्रदीप यादव के अधिवक्ता शंकर बसईवाला ने अदालत में प्रोविजिनल बेल के लिए आवेदन दिया, जिसे न्यायालय ने 10 हजार के दो मुचलकों पर एक माह के लिए स्वीकार कर लिया।अभियोजन ने इस केस में अब तक 6 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामला 15 सितंबर 2010 का है। देवघर में सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर तत्कालीन झाविमो (झारखंड विकास मोर्चा) के विधायक प्रदीप यादव एवं रणधीर सिंह के नेतृत्व में सड़क जाम किया गया था। जाम की वजह से लोगो को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तत्कालीन दंडाधिकारी सह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सुधीर कुमार मोदी ने लोक संपति अधिनियम के तहत 12 नामजद समेत 200 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

