VIVEK SHARMA, RANCHI : अगर आप भी रांची नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं और आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मैनुअल तरीके से बनाया गया है, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चूंकि रांची नगर निगम ने पुराने बर्थ सर्टिफिकेट वालों को बड़ी राहत दी है। निगम ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों के पास पहले से पुराना जन्म प्रमाणपत्र मौजूद है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और न ही उन्हें नए सिरे आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदकों को दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद नया बारकोड युक्त बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है।
पहले जारी होता था मैनुअल सर्टिफिकेट
निगम से पहले बड़ी संख्या में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र मैनुअल तरीके से जारी किए गए थे। उस समय डिजिटल व्यवस्था नहीं होने के कारण कई प्रमाणपत्र हाथ से तैयार किए गए थे। वहीं जिस एजेंसी को काम दिया गया था उसने डाटा नगर निगम को पूरा नहीं दिया। इस वजह से लोगों के वेरिफिकेशन में भी परेशानी हो रही है। हालांकि रांची नगर निगम अब रिकॉर्ड को ऑनलाइन और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बारकोड आधारित प्रमाणपत्र जारी कर रहा है, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
खुद आना होगा आवेदन के लिए
सहायक प्रशासक निहारिका तिर्की ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया के लिए आवेदक को स्वयं आवेदन लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचना होगा। बिना वेरिफिकेशन के किसी भी व्यक्ति को नया सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिकारी पुराने सर्टिफिकेट, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही नया प्रमाणपत्र जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि जो डाटा हमारे आईटी सेल के पास है उससे मिलान किया जा रहा कि सर्टिफिकेट वेरिफाइड है या नहीं। केवल उन्हीं लोगों को नया बारकोड वाला प्रमाणपत्र मिलेगा जिनके दस्तावेज रांची नगर निगम द्वारा वेरिफाइड पाए जाएंगे। वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
इन्हें नए सिरे से करना होगा आवेदन
वहीं जिन लोगों के पुराने प्रमाण पत्र या रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा। ऐसे मामलों में जन्म से संबंधित आवश्यक प्रमाण, अस्पताल रिकॉर्ड, परिवार रजिस्टर या अन्य वैध दस्तावेजों के आधार पर नया आवेदन स्वीकार किया जाएगा। नगर निगम के इस फैसले से हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कई परिवारों के पास वर्षों पुराने मैनुअल सर्टिफिकेट हैं, जिनका उपयोग स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट, सरकारी योजनाओं और अन्य जरूरी कार्यों में होता है। बारकोड आधारित प्रमाणपत्र जारी होने से इन दस्तावेजों की स्वीकार्यता और उपयोगिता बढ़ेगी। निगम प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे दलालों के चक्कर में न पड़ें और सीधे रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन जमा करें।
आवेदन के लिए समय निर्धारित
नगर निगम की ओर जारी सूचना में बताया गया है कि पुराने बर्थ सर्टिफिकेट के सीआरएस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन 11 बजे से 2 बजे तक लिया जाएगा। वहीं दोपहर 3 से 5 बजे तक सर्टिफिकेट का वितरण किया जाएगा। सहायक प्रशासक ने बताया कि आवेदक खुद से बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रार रूम में आ सकते है। न्यू सर्टिफिकेट में कोई परेशानी नहीं है। पुराने वाले में जिनका डाटा वेरिफाइड नहीं है, उसे एसडीओ के पास भेज दिया जा रहा है।

