रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार को हटाने के राज्य सरकार के आदेश पर सुनवाई की। जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि डायरेक्टर को हटाने के फैसले को वापस ले रही है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका निष्पादित कर दी। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक राज्य सरकार अपने आदेश को वापस नहीं लेती, तब तक डॉ राजकुमार को परेशान नहीं किया जाएगा। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश दीपक रोशन की खंडपीठ ने महाधिवक्ता राजीव रंजन की दलीलें सुनने के बाद दिया। बता दें कि इससे पहले हटाए जाने के आदेश को डॉ. राजकुमार ने कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इससे पहले भी कोर्ट ने इस आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश कलंक लगाने वाला है और यह कानून के विरुद्ध है। किसी को हटाने से पहले उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी और उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए था।
RIMS RANCHI NEWS: रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार पद पर बने रहेंगे, हाईकोर्ट ने निष्पादित की याचिका
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