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Chaibasa News : साईबर ठगी मामले में दो को सजा, कोर्ट ने सुनाई 4 साल की कैद और 1 लाख 36 हजार का जुर्माना

by Rajeshwar Pandey
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चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले में साईबर ठगी के एक मामले में चाईबासा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सदर थाना कांड संख्या 51/2023 में पुलिस की वैज्ञानिक अनुसंधान और मजबूत आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 23 मई 2023 को तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक पुनु कुमार यादव के लिखित आवेदन पर सदर थाना में धारा 419/420/34 भा.द.वि. एवं 66(सी)/66(डी) आईटी एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया था। आरोप था कि अभियुक्तों ने साईबर ठगी कर अवैध रूप से रुपये की निकासी की थी। इस कांड में चाईबासा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।

अनिकेत कुमार मिश्रा पिता बासुकीनाथ मिश्रा, तेलोडीह, थाना राजधनवार, जिला गिरिडीह और छोटु मंडल, पिता सुन्दर मंडल, मारगोडीह, थाना गांडेय, जिला गिरिडीह निवासी है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था।

इसी कांड के विचारण के क्रम में जीआर नंबर- 386/2023 में 31 अगस्त 2026 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया गया। न्यायालय ने अभियुक्त अनिकेत कुमार मिश्रा एवं छोटु मंडल को धारा 419 भा.द.वि. में 02 साल कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माना, धारा 420 भा.द.वि. में 04 साल कारावास एवं 4000 रुपये जुर्माना,धारा 66(सी) आईटी एक्ट में 02 साल कारावास एवं 65,000 रुपये जुर्माना,धारा 66(डी) आईटी एक्ट में 02 साल कारावास एवं 65,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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