Home » Jharkhand High Court: हाईकोर्ट ने सुनाई इंस्पेक्टर और एसआई को जेल की सजा

Jharkhand High Court: हाईकोर्ट ने सुनाई इंस्पेक्टर और एसआई को जेल की सजा

by The Photon News
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने जगन्नाथपुर थाना के त्तकालीन प्रभारी और फिलहाल पाकुड़ जिले में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हरिदेव प्रसाद और सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन को एक महीने की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई है।

रांची के रहने वाले युवक इरशाद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि चोरी के एक मामले में उसे बिना कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। युवक की शिकायत थी कि पुलिस कस्टडी में उसके साथ दुर्व्यव्यहार किया गया और उसे प्रताडित किया गया।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने यह पाया कि पुलिस अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों की प्राप्ति नहीं की और कानून के विरुद्ध की अवेली की। अदालत ने इसी आधार पर दोनों को जेल की सजा सुनाई और व्यक्तिक जुर्माना की भी घोषणा की।

Related Articles