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Jharkhand News : झारखंड HC ने मुख्य सचिव, आईएएस वंदना दादेल और विनय चौबे को जारी किया अवमानना नोटिस

अदालत ने उन्हें इस मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की है।

by Rakesh Pandey
Jharkhand Highcourt 3
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रांची : झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश का अनुपालन नहीं करने पर राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा की आईएएस अधिकारी वंदना दादेल और नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव विनय चौबे के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।

क्या है मामला?

यह मामला स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़ा है। निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो ने इस संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय में एक अवमानना याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अदालत के पूर्व में दिए गए आदेश का संबंधित अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया गया है, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने पाया कि अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है, जिससे अदालत के आदेश की अवहेलना हुई है।

अदालत ने दिया सख्त निर्देश

जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करते हुए उन्हें इस मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की है। यह भी बताया गया है कि अगली सुनवाई में अदालत इन अधिकारियों के खिलाफ आरोप गठित कर सकती है।

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