चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में भाजपा नेता अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चल रहे केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सुनवाई शनिवार को नहीं हो सकी। राहुल गांधी ने अपने विरुद्ध दर्ज मुकदमे में ट्रायल के दौरान निजी उपस्थिति से छूट के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 205 के तहत आवेदन दाखिल किया है। इस आवेदन पर अदालत को 4 अक्टूबर को फैसला सुनाना था, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई टल गई।
9 को होगी अगली सुनवाई
अब इस मामले की अगली तारीख 9 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। राहुल गांधी का केस देख रहे अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा ने बताया कि इस प्रकरण में 22 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी थीं और अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
अब नजरें अदालत के फैसले पर
इसके बाद 4 अक्टूबर को फैसला आना था, मगर न्यायाधीश की अनुपस्थिति के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। राहुल गांधी का यह आवेदन इसलिए अहम है क्योंकि यदि अदालत उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे देती है तो वे अपने संसदीय और राजनीतिक कार्यक्रमों में बिना किसी बाधा के हिस्सा ले सकेंगे। वहीं, यदि अदालत उनका आवेदन खारिज करती है, तो उन्हें आगे की सभी सुनवाइयों में अदालत के समक्ष पेश होना पड़ेगा।
क्या होगा अदालत के फैसले का असर
कांग्रेस समर्थकों की नजरें भी इस फैसले पर टिकी हुई हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर बेहद व्यस्त रहते हैं, ऐसे में उनके लिए हर सुनवाई में उपस्थित होना संभव नहीं है।