RANCHI: रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में बीते दिनों हुई आगजनी की घटना को गंभीरता से लिया है। इसके बाद नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने बस टर्मिनल का निरीक्षण किया और एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। जिसमें जिला प्रशासन के पदाधिकारी, बस स्टैंड के संवेदक, बस ऑनर एसोसिएशन के प्रतिनिधि, चालक-कंडक्टर और अन्य कर्मी उपस्थित रहे। अपर प्रशासक ने कहा कि सभी बस संचालक अपने ड्राइवर, कंडक्टर और कर्मचारियों का विस्तृत विवरण नगर निगम को उपलब्ध कराएं। टर्मिनल परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना, इंफोर्समेंट टीम और होमगार्ड द्वारा नियमित गश्त की जाएगी। साथ ही नशाखोरी पर सख्त कार्रवाई होगी।
एंट्री और एग्जिट पर निगरानी
उन्होंने कहा कि बस टर्मिनल के एंट्री और एग्जिट पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। स्टैंड में खड़ी बसों के दरवाजे बंद रहेंगे और ड्राइवर या खलासी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बस में रहने की अनुमति नहीं होगी। तीन दिनों के भीतर सभी कंडम बसों को हटाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर बसों को नहीं हटाया जाता है तो नगर निगम द्वारा जुर्माना लगाते हुए स्क्रैपिंग की कार्रवाई की जाएगी।
अवैध वसूली पर पूर्ण प्रतिबंध
उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे परिसर में खराब लाइटों की मरम्मत, अतिरिक्त लाइटों और सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की जाएगी। साथ ही अवैध ठेला, खोमचा और दुकानों को हटाने तथा किसी भी प्रकार की अवैध वसूली पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए। भविष्य में आग जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अग्निशमन संसाधनों की उपलब्धता और फायर ब्रिगेड की तैनाती के लिए संबंधित विभाग से पत्राचार किया जाएगा। अपर प्रशासक ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल को एक आधुनिक, सुरक्षित और यात्री-अनुकूल परिवहन केंद्र के रूप में विकसित करना नगर निगम की प्राथमिकता है।

अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान
नगर निगम द्वारा अवैध विज्ञापन पट्टों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया गया। सर्जना चौक से मिशन चौक, लालपुर रोड और बरियातू रोड में जांच के दौरान तीन होर्डिंग हटाए गए। इनमें एक पूरी तरह अवैध और दो गिफ्ट डीड की भूमि पर लगे पाए गए। संबंधित एजेंसियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया।
कर अनियमितताओं पर शिकंजा
राजस्व संग्रहण को सुदृढ़ करने के लिए वार्ड संख्या-51 में होल्डिंग और ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई। सिटी कॉम्प्लेक्स, ऑक्सी होटल और एम बाजार में कर निर्धारण से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। कुल 31,915 वर्गफीट क्षेत्रफल से संबंधित चार होल्डिंग मामलों में 100 प्रतिशत पेनल्टी के साथ बकाया वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
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