Ramgarh : सिविल सर्जन सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के निर्देश पर गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने रामगढ़ जिले के चितरपुर और कोठार क्षेत्र में संचालित मीट व चिकन दुकानों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया।जांच के दौरान सामने आया कि कई दुकानें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से जारी लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित हो रही थीं।

इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के शेड्यूल 5 के तहत निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। कई दुकानों में अत्यधिक गंदगी भी पाई गई।
दुकानों पर लगाया गया प्रति दुकान 5000 रुपए का जुर्माना
नियमों के उल्लंघन पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए चितरपुर स्थित न्यू महतो मटन शॉप पर ₹5000, मेहता मीट दुकान पर ₹5000 और कोठार चौक पर तौफीक अंसारी की दुकान पर ₹5000 का जुर्माना लगाया। साथ ही संबंधित दुकानों को आवश्यक सुधार के लिए नोटिस भी जारी किया गया। जिन दुकानों को नोटिस दिया गया है, उनमें न्यू महतो मटन शॉप, मेहता मटन दुकान, लालू मटन दुकान, जय मां काली मटन दुकान, अनिल मुर्गा दुकान (चितरपुर), राजेश चिकन शॉप (कोठार) और देवानंद मटन शॉप (जेल मोड़, कोठार) शामिल हैं।
जांच टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह, रामनाथ प्रसाद, लुकेश रवानी के साथ रजरप्पा प्रोजेक्ट थाना के गश्ती दल के सदस्य मौजूद थे। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह ने बताया कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे और मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

