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BAU Jharkhand News : झारखंड हाई कोर्ट से कृषि वैज्ञानिकों को राहत, 60 साल में रिटायरमेंट पर लगाई रोक

5 मई 2025 को विश्वविद्यालय ने एक नया नोटिस जारी कर वैज्ञानिकों को 60 साल में रिटायर करने की बात कही, जिसे याचिकाकर्ताओं ने अदालत में चुनौती दी है।

by Reeta Rai Sagar
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रांची : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (BAU) के वैज्ञानिकों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विश्वविद्यालय द्वारा वैज्ञानिकों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल से घटाकर 60 साल करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में बीएयू और ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 22 जून 2025 को होगी।

हाई कोर्ट में दी गई थी चुनौती

जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच के जस्टिस संजय प्रसाद ने इस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें BAU के वैज्ञानिकों को 60 साल में सेवानिवृत्त करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बीएयू के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने क्या कहा

प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि 25 अप्रैल 2023 को विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट ने वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 65 साल तय की थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी इस फैसले को सही माना था। इसके बावजूद, 5 मई 2025 को विश्वविद्यालय ने एक नया नोटिस जारी कर वैज्ञानिकों को 60 साल में रिटायर करने की बात कही, जिसे याचिकाकर्ताओं ने अदालत में चुनौती दी है।

डॉ. प्रदीप प्रसाद सहित कई वैज्ञानिकों ने दायर की याचिका

यह याचिका डॉ. प्रदीप प्रसाद समेत अन्य वैज्ञानिकों की ओर से दायर की गई थी, जिन्होंने 60 साल में रिटायरमेंट के फैसले को अनुचित बताया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल विश्वविद्यालय के निर्णय पर रोक लगा दी है।

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