
धनबाद : भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के कर्मचारियों के लिए दुर्गा पूजा की छुट्टियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। कंपनी प्रबंधन ने 20 और 21 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। महानवमी और विजयादशमी के अवसर पर इन दोनों दिनों में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ संबंधित इकाइयों के कार्यालय भी बंद रहेंगे। इस संबंध में बीसीसीएल के सिजुआ क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है।
बीसीसीएल में 20 और 21 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश
बीसीसीएल के सिजुआ क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय से 12 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, दुर्गा पूजा के अवसर पर 20 अक्टूबर, मंगलवार को महानवमी और 21 अक्टूबर, बुधवार को विजयादशमी के दिन अवकाश रहेगा। इन दोनों तारीखों पर क्षेत्रीय कार्यालयों और सभी संबंधित इकाइयों के कार्यालय बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
स्पष्ट सूचना के लिए इंतजार कर रहे थे कर्मी
कंपनी के आदेश में दोनों दिनों को सार्वजनिक अवकाश के रूप में निर्धारित किया गया है। इससे कर्मचारियों को दुर्गा पूजा के दौरान छुट्टी को लेकर स्पष्ट जानकारी मिल गई है। पहले अवकाश की स्थिति को लेकर जिन क्षेत्रों में अलग से सूचना जारी किए जाने का इंतजार था, वहां भी अब आदेश के आधार पर कर्मचारियों को जानकारी दी जा रही है।
सिजुआ कार्यालय से जारी आदेश सभी क्षेत्रों को भेजा गया
दुर्गा पूजा की छुट्टियों के संबंध में सिजुआ क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से जारी निर्देश बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों तक पहुंचा दिया गया है। इसके बाद संबंधित क्षेत्र अपने स्तर से सूचना और नोटिस जारी कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के जरिए कर्मचारियों को 20 और 21 अक्टूबर को कार्यालय बंद रहने की जानकारी दी जा रही है।
अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण
बीसीसीएल के अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर वे त्योहार के दौरान अपनी छुट्टियों की योजना बना सकते हैं। आदेश में अवकाश की तारीखों के साथ कामकाज से जुड़ी आवश्यक शर्तों को भी स्पष्ट किया गया है। कंपनी के निर्देश के अनुसार, सार्वजनिक अवकाश के दौरान सामान्य कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सेवाओं को जारी रखा जाएगा।
छुट्टी के दौरान भी चालू रहेंगी आकस्मिक सेवाएं
बीसीसीएल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि महानवमी और विजयादशमी के दौरान कंपनी की सभी आकस्मिक सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। यानी सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के बावजूद जरूरी सेवाओं को बंद नहीं किया जाएगा। कंपनी के कामकाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आकस्मिक सेवाओं की व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
छुट्टी में बुलाने के लिए लेनी होगी पूर्व अनुमति
इसके साथ ही आदेश में कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाने के संबंध में भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। इन दोनों छुट्टियों के दौरान यदि कंपनी के कार्यों के लिए किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगानी आवश्यक होती है, तो इसके लिए प्रबंधन की पूर्व अनुमति लेनी होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य अवकाश के दौरान कर्मचारियों की तैनाती को निर्धारित प्रक्रिया के तहत रखना है।

