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DSP राधा प्रेम किशोर को जेपीएससी घोटाले में मिली अग्रिम जमानत, CBI कोर्ट का फैसला

जेपीएससी नियुक्ति घोटाले से जुड़े कई अन्य आरोपियों को सीबीआई कोर्ट अग्रिम जमानत देने से इनकार कर चुका है।

by Reeta Rai Sagar
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रांची: बहुचर्चित द्वितीय जेपीएससी (JPSC) नियुक्ति घोटाले में आरोपित डीएसपी राधा प्रेम किशोर को मंगलवार को बड़ी राहत मिली। रांची स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत प्रदान की है। कोर्ट ने उन्हें 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर अग्रिम जमानत मंजूर की है।

5 मई को हुई थी पिछली सुनवाई, अब मिली जमानत

इससे पहले 5 मई 2025 को इस मामले में सुनवाई हुई थी। मंगलवार को हुई सुनवाई में डीएसपी राधा प्रेम किशोर की ओर से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने पक्ष रखा और तर्क प्रस्तुत किए। बहस के बाद कोर्ट ने उन्हें अग्रिम बेल देने का आदेश सुनाया।

CBI कोर्ट ने कई अन्य आरोपियों की बेल की अर्जी की थी खारिज

इस मामले में खास बात यह है कि जेपीएससी नियुक्ति घोटाले से जुड़े कई अन्य आरोपियों को सीबीआई कोर्ट अग्रिम जमानत देने से इनकार कर चुका है। हालांकि, कुछ आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है।

डीएसपी राधा प्रेम किशोर पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच कर रही है और मामला संवेदनशील व उच्च-स्तरीय होने के कारण इसकी हर सुनवाई चर्चा में रहती है।

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