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चारा घोटाला मामला में सीबीआई अदालत ने 35 दोषियों को 4 साल के लिए जेल भेजा

by Rakesh Pandey
चारा घोटाला मामला
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रांची। चारा घोटाला मामला : विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाला मामले में इस सप्ताह की शुरुआत में दोषी ठहराए गए 35 लोगों को शुक्रवार को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 75,000 रुपये से एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया है। यह मामला 1990 से 1995 के बीच अविभाजित बिहार के डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ रुपये की फर्जी तरीके से निकासी से जुड़ा है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष लोक अभियोजक रविशंकर ने कहा कि विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने उन 35 दोषियों के खिलाफ सजा सुनाई, जो कभी बिहार के पशुपालन विभाग में आपूर्तिकर्ता और अधिकारी थे। अदालत ने मंगलवार को उन्हें दोषी करार दिया था।

कोर्ट ने करोड़ों का लगाया जुर्माना :

अधिकारियों ने कहा कि मामले में विभाग के पूर्व अधिकारी गौरी शंकर प्रसाद पर एक करोड़ रुपये, शरद कुमार पर 40.4 लाख रुपये और बिजयेश्वरी प्रसाद सिन्हा पर 36.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। मामले में 124 आरोपियों में से अदालत ने 28 अगस्त को 35 लोगों को बरी कर दिया था और 54 को विभिन्न सजा सुनाई थी, जिसमें अधिकतम तीन साल की सजा थी।

घोटाला 1990 के दशक में हुआ था उजागर :

डोरंडा, देवघर, दुमका और चाईबासा जैसे कोषागारों से फर्जी तरीके से करोड़ों रुपये निकाले जाने का घोटाला 1990 के दशक में उजागर हुआ था जब झारखंड बिहार का हिस्सा था। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद समेत अन्य को इस मामले में दोषी ठहराया गया था। फिलहाल वह खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर हैं।

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