रांची : कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद रामगढ़ से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। हाईकोर्ट ने ममता देवी की सजा पर रोक लगा दी है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी बनने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव की घोषणा आज होनी है, और ठीक इसके पहले ममता देवी के लिए यह सकारात्मक खबर आई है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ममता देवी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि ममता देवी पर दो आपराधिक मामले चल रहे थे, जिनमें झारखंड हाईकोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है। ममता देवी ने 2019 में रामगढ़ विधानसभा सीट से जीत कर विधायक बनी थीं।
ममता देवी पर क्या थे आरोप?
रामगढ़ के गोला प्रखंड स्थित इनलैंड पावर लिमिटेड (IPL) फैक्ट्री में जमीन अधिग्रहण और मजदूरों की समस्याओं को लेकर 29 अगस्त 2016 को एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का आयोजन नागरिक चेतना मंच गोला के बैनर तले किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया था। आंदोलन के उग्र होने पर पुलिस को 47 राउंड गोली चलानी पड़ी, जिससे दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और आठ लोग घायल हुए थे।
इस घटना के बाद, गोला बीडीओ दिनेश कुमार सुरीन ने रजरप्पा थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसमें 50 नामजद और 400 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। ममता देवी पर भी आरोप लगे थे और उन्हें धारा-148 और 332 के तहत दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं, धारा-333 और 307 के तहत पांच साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। अब हाईकोर्ट द्वारा सजा पर स्टे लगाने के बाद, ममता देवी का चुनावी मैदान में उतरना संभव हो गया है।
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