Jamshedpur : झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाकुलिया में वर्ष 2023 में हुए अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने तीनों दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। एडीजे-1 की अदालत ने महेश्वर महतो, सूजन टुडू और अजय मुर्मू को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
5 मई को ही कोर्ट ने ठहराया था दोषी
अदालत ने 5 मई को ही तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया था। इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी होने के बाद अंतिम फैसला सुनाया गया। घटना के समय अजय मुर्मू नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में रखा गया था, जबकि अन्य दो आरोपी जेल में बंद थे।अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए आधा दर्जन से अधिक गवाहों और पुलिस जांच रिपोर्ट को अदालत ने महत्वपूर्ण माना। पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्यों को मजबूती के साथ कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया।
साल 2023 की है घटना
यह घटना 8 मई 2023 की है। पीड़िता अपने रिश्तेदार के घर चाकुलिया आई हुई थी। वह अपनी एक सहेली के साथ मेला देखने गई थी। मेला घूमने के बाद दोनों एक निर्माणाधीन मकान में बैठी थीं। इसी दौरान तीनों आरोपी बाइक से वहां पहुंचे और पीड़िता की दोस्त को धमकाकर भगा दिया। इसके बाद युवती को जबरन नदी किनारे ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद आरोपी पीड़िता को गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गए थे।
अगले दिन पीड़िता की शिकायत पर चाकुलिया थाना में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो बालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि नाबालिग आरोपी को रिमांड होम भेजा गया था। अदालत के फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष जताया है।

