रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 53 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट ने झारखंड में अनधिकृत तरीके से बनाए गए भवनों को नियमित करने के लिए नगर विकास विभाग के नियमितीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ रांची सहित राज्य भर में 10 मीटर हाइट के आवास यानी जी प्लस टू भवन को रेगुलराइज किया जाएगा।
द फोटोन न्यूज़ ने प्रमुखता से छापी थी खबर
इसमें अधिकतम 300 स्क्वायर मीटर एरिया होगा। नियमितीकरण के लिए न्यूनतम फीस आवासीय भवनों के लिए 10000 रुपये और गैर आवासीय भवनों के लिए 20000 रुपये रखा गया है। द फोटोन न्यूज़ ने इसे अपने अखबार और डिजिटल में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसकी खबर पर आज की कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई है।

उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राज्य में झारखंड रोबोटिक फेस्टिवल आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार का रोबोट बनाने की स्वतंत्रता होगी। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले फैकल्टी सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा।
तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर स्कूल, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए उभरती तकनीक और विज्ञान पर आधारित क्विज प्रतियोगिता आयोजित होगी। यह तीन चरणों में होगी—पहले चरण में कक्षा 8 से 10, दूसरे में 11-12 व आईटीआई तथा तीसरे चरण में पॉलिटेक्निक के छात्र शामिल होंगे। रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े क्विज में प्रथम पुरस्कार 50 हजार रुपये, द्वितीय 30 हजार और तृतीय 20 हजार रुपये रखा गया है। इसका उद्देश्य छात्रों में शोध और नवाचार को बढ़ावा देना है।
विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने की पहल
कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रीय गणित दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का भी निर्णय लिया है, ताकि विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए खूंटी, जामताड़ा, गिरिडीह और धनबाद के जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है। इससे इन क्षेत्रों में उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
परिवहन विभाग के प्रस्ताव के तहत मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। अब व्यावसायिक कार्यों में उपयोग किए जा रहे दोपहिया वाहनों पर एक्स-शोरूम कीमत का 7 प्रतिशत कर लिया जाएगा, जो 15 वर्षों के लिए लागू होगा। इसके अलावा निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर भी कर लगाने का प्रावधान किया गया है।
छठा वेतनमान प्राप्त कर रहे राज्यकर्मी, पेंशनधारी का महंगाई भत्ता 252% से बढ़कर 257 % किया गया। वहीं पंचम वेतनमान प्राप्त कर्मियों का महंगाई भत्ता भी 466 से बढ़कर 474% किया गया।
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