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Jharkhand Finance Department : कर्मियों के डिजिटल पेमेंट के लिए विभागों में मेकर-चेकर नामित होंगे, पंजीकरण अनिवार्य

by Nikhil Kumar
Jharkhand Project Bhawan
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वित्त ने सभी विभागों को दिया निर्देश

आधार से जुड़े व्यक्तिगत मोबाइल नंबर समेत पदाधिकारियों का विवरण वित्त विभाग को भेजना होगा
रांची : झारखंड में सरकारी कर्मियों के वेतन, यात्रा भत्ता (टीए), हाउस बिल्डिंग एडवांस, मोटर कार एडवांस समेत अन्य बिलों और पेंशन से संबंधित पूरी तरह डिजिटल डिजिटल प्रक्रिया से होगा। इस कार्य के लिए विभागों को मेकर एवं चेकर नामित करने होंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों और संबंधित कार्यालयों को नामित पदाधिकारियों का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मेकर-चेकर का निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और पंजीकरण की शर्त विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार मेकर एवं चेकर की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित विभागों को अपने स्तर पर पदाधिकारियों का चयन कर उनका विवरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

दो स्तरों पर जांच
मेकर-चेकर व्यवस्था के तहत बिल तैयार करने का काम मेकर करेगा, जबकि चेकर उसकी जांच कर डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से उसे आगे बढ़ाएगा। इससे वेतन, पेंशन और अन्य भुगतान संबंधी बिलों के निष्पादन में दो स्तर पर सत्यापन सुनिश्चित होगा।

ई-मेल से मिलेगी यूजर आईडी और पासवर्ड

निर्देश के अनुसार, विभागीय मेकर एवं चेकर का पंजीकरण वित्त विभाग के निर्धारित पोर्टल पर किया जाएगा। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित पदाधिकारियों को उनके ई-मेल के माध्यम से यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

प्रतिदिन ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा
वित्त विभाग ने डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। निर्देश में कहा गया है कि संबंधित पदाधिकारी प्रतिदिन उपलब्ध कराए जा रहे ऑनलाइन प्रशिक्षण में शामिल होकर डिजिटल सिग्नेचर पंजीकरण और पोर्टल के संचालन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।.

वित्त विभाग की इस पहल का उद्देश्य विभागीय स्तर पर डिजिटल बिल निष्पादन और संबंधित वित्तीय प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पंजीकरण एवं पदाधिकारी-नामांकन की व्यवस्था को पूरा करना है। वेतन, टीए, एडवांस बिल और पेंशन से जुड़ी डिजिटल प्रक्रिया के लिए विभागों को निर्धारित तैयारी पूरी करनी होगी।

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