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Jharkhand, Panchayati Raj Department, Public Grievance : लोक शिकायतों के निपटारे के लिए 21 दिन की समय-सीमा, केंद्र ने झारखंड को दिया निर्देश

by Nikhil Kumar
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रांची : पंचायतों से जुड़े स्थानीय मामलों की लोक शिकायतों के समय पर निपटारे को लेकर केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने झारखंड के पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया है कि केंद्र के लोक शिकायत पोर्टल पर प्राप्त पंचायत संबंधी शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई कर 21 दिनों के भीतर कार्रवाई की जानकारी आवेदक और मंत्रालय को उपलब्ध करायी जाए।
पंचायती राज मंत्रालय के अवर सचिव अजय कुमार ने 9 सितंबर को झारखंड के पंचायती राज विभाग के निदेशक को पत्र भेजकर यह निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि संबंधित शिकायतें झारखंड सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पंचायत संबंधी स्थानीय मुद्दों से जुड़ी हैं। ऐसे में राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाई कर शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करे।
मंत्रालय ने कहा है कि लोक शिकायतों का समय पर निवारण केंद्र और राज्य सरकार दोनों की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए शिकायत पर की गयी कार्रवाई की जानकारी सीधे शिकायतकर्ता को भी दी जाए। साथ ही मंत्रालय को भी इसकी सूचना भेजी जाए।
बोकारो की सड़क निर्माण शिकायत का उदाहरण
मंत्रालय ने बोकारो के चास स्थित सतनपुर की विवेकानंद कॉलोनी में सड़क निर्माण की मांग से जुड़ी शिकायत को कार्रवाई के लिए झारखंड सरकार को भेजा है। दीपक कुमार दीपेश ने एक सितंबर को लोक शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर आई एंड जे ब्लॉक क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग की थी। मंत्रालय ने इसे राज्य सरकार के स्तर पर निपटाये जाने वाला मामला मानते हुए पंचायती राज विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा है। मंत्रालय ने शिकायतकर्ता को भी निर्देश दिया है कि मामले में आगे की कार्रवाई अथवा अपील के लिए झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग से सीधे संपर्क किया जा सकता है।

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