Home » jharkhand Government Employees : सर्विस रिकॉर्ड में बदलाव के लिए कर्मचारियों को नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्कर

jharkhand Government Employees : सर्विस रिकॉर्ड में बदलाव के लिए कर्मचारियों को नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्कर

by Nikhil Kumar
Jharkhand Project Bhawan
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

वेतन, पदस्थापन, बैंक खाता से लेकर व्यक्तिगत जानकारी तक ऑनलाइन संशोधन की सुविधा

रांची : सरकारी कर्मचारियों को अब अपने सर्विस और वेतन रिकॉर्ड में बदलाव कराने के लिए अलग-अलग कार्यालयों में आवेदन देने और प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करने की जरूरत कम होगी। झारखंड सरकार ने कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड और वेतन से संबंधित जानकारी में ऑनलाइन संशोधन की व्यवस्था शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने झारखंड एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत कर्मचारी प्रोफाइल अद्यतन प्रबंधन प्रणाली लागू की है। इसके जरिए कर्मचारी अपने रिकॉर्ड में जरूरी बदलाव के लिए ऑनलाइन अनुरोध कर सकेंगे।
वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार कर्मचारी की प्रोफाइल में दर्ज कई महत्वपूर्ण जानकारियों को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकेगा। इसमें नाम, जन्मतिथि, सेवा में प्रवेश की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, आधार संख्या, पैन संख्या, मोबाइल नंबर, लिंग, श्रेणी और कर्मचारी की स्थिति शामिल है। इन विवरणों में बदलाव के लिए संबंधित प्रक्रिया के तहत अनुरोध किया जा सकेगा।

वेतन से जुड़े रिकॉर्ड भी होंगे अपडेट

नई व्यवस्था में केवल व्यक्तिगत जानकारी ही नहीं, बल्कि वेतन और पदस्थापन से जुड़े रिकॉर्ड में भी ऑनलाइन संशोधन की सुविधा दी गयी है। स्थानांतरण, पदस्थापन, प्रोन्नति, एसीपी/एमएसीपी, वेतन पुनरीक्षण, पदनाम, पदस्थापन स्थान, मूल वेतन, वेतनमान, वेतन स्तर, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी जैसी जानकारी को भी अद्यतन किया जा सकेगा। इससे सेवा रिकॉर्ड और वेतन भुगतान से जुड़े विवरणों को एक ही प्रणाली में अद्यतन रखने में सुविधा होगी।

कर्मचारी करेंगे ऑनलाइन अनुरोध, डीडीओ करेंगे अनुमोदन

कर्मचारी अपने प्रोफाइल में संशोधन के लिए जनसुधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुरोध करेंगे। इसके बाद संबंधित आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी इसकी जांच कर ऑनलाइन अनुमोदन करेंगे। अनुमोदन के बाद कर्मचारी के रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने पर कर्मचारी को एसएमएस के माध्यम से इसकी जानकारी भी दी जाएगी।

जीपीएफ नंबर में संशोधन निदेशालय स्तर से

विभाग ने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) नंबर को लेकर अलग व्यवस्था रखी है। कर्मचारियों को जीपीएफ नंबर का आवंटन पेंशन एवं लेखा निदेशालय, वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा। नए कर्मचारियों के मामले में भी जीपीएफ नंबर निदेशालय स्तर से ही जारी होगा। भविष्य में जीपीएफ नंबर में संशोधन की आवश्यकता होने पर भी कार्रवाई पेंशन एवं लेखा निदेशालय के स्तर से की जाएगी।

संशोधन की जिम्मेदारी भी होगी तय

वित्त विभाग ने कर्मचारी के सेवा संबंधी रिकॉर्ड को सुरक्षित और अद्यतन रखने के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित की है। ऑनलाइन अनुरोध, जांच और अनुमोदन की प्रक्रिया से रिकॉर्ड में किए गए बदलाव का विवरण उपलब्ध रहेगा। इससे कर्मचारियों के सेवा एवं वेतन रिकॉर्ड में पुरानी या गलत जानकारी को दुरुस्त करने में सुविधा होगी और संशोधन की प्रक्रिया में संबंधित स्तर की जिम्मेदारी भी तय की जा सकेगी।

Related Articles

Leave a Comment