
रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस मुखबिर हत्याकांड में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सजायाफ्ता पूर्व विधायक पौलूस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को बरी कर दिया है। निचली अदालत से दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में पुलिस मुखबिर होने के आरोप में भुषण कुमार सिंह और राम गोबिंद की हत्या कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने दोनों की ओर से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील स्वीकार करते हुए आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया।
न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया। खंडपीठ ने साक्ष्यों और पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने के बाद दोनों अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त कर दिया।
इससे पहले रांची की अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने इस दोहरे हत्याकांड में पौलूस सुरीन और जेठा कच्छप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने जेठा कच्छप पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया था।
पूर्व विधायक पौलूस सुरीन की ओर से वरीय अधिवक्ता बी.एम. त्रिपाठी तथा अधिवक्ता नवीन कुमार जायसवाल ने पैरवी की, जबकि नक्सली जेठा कच्छप की ओर से अधिवक्ता मनोज चौबे ने न्यायालय में पक्ष रखा।
पुलिस मुखबिर बताकर की गई थी दो की हत्या
अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2013 में खूंटी जिले के तोरपा क्षेत्र में पुलिस मुखबिर होने के आरोप में भुषण कुमार सिंह और राम गोबिंद की उनके घर के सामने बने चबूतरे पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में कर्रा थाना में कांड संख्या 27/2013 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में पूर्व विधायक पौलूस सुरीन, नक्सली जेठ कच्छप, कृष्णा महतो, पीएफएलआई सुप्रीमो दिनेश गोप सहित अन्य आरोपितों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था। झारखंड उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद इस बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में पौलूस सुरीन और जेठा कच्छप को राहत मिल गई है।

