पलामू : झारखंड के पलामू जिले में खनन टास्क फोर्स ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 ईंट भट्ठों से 88 लाख रुपये की वसूली की। जिले के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न जिला खनन टास्क फोर्स की ऑनलाइन बैठक में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह बात सामने आई कि फरवरी 2025 में खनन अधिकारियों द्वारा 34 वाहनों को जब्त किया गया और 2 प्राथमिकी दर्ज की गई। इस दौरान कुल 16.43 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
ईंट भट्ठों और अन्य खनन गतिविधियों पर कार्रवाई
जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बैठक में बताया कि फरवरी में 55 ईंट भट्ठों से 88 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा, पत्थर खनिज के रद्द डीलर लाइसेंस की संख्या 13 और बालू खनिज के रद्द डीलर लाइसेंस की संख्या 24 है। पत्थर खनिज के पट्टेधारियों से 72,57,471 रुपये की वसूली की गई है। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने अवैध खनन और परिवहन से संबंधित 8 प्राथमिकी दर्ज की हैं। इसके अतिरिक्त, जिला परिवहन कार्यालय द्वारा 14 वाहनों को जब्त करते हुए 7,70,500 रुपये की वसूली की गई।
अवैध खनन पर सख्त दिशा-निर्देश
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अटैच माइंस से पत्थर उठाव की अनुमति नहीं दी जाए और अवैध उत्खनन करने वाले क्रशर संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जुर्माना वसूला जाए। इसके साथ ही, उन्होंने अंचल और थाना स्तर पर अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा भी की।
ट्रेंच कटिंग और बैरिकेटिंग पर जोर
उपायुक्त शशि रंजन ने अवैध बालू भंडारण पर रोक लगाने के लिए अंचल और थाना स्तर पर ट्रेंच कटिंग और बैरिकेटिंग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस उपाय से अवैध खनन और परिवहन पर कड़ी रोक लगेगी। इसके अलावा, उन्होंने अवैध ईंट भट्ठों के संचालन पर भी सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
टीम निरीक्षण का निर्देश
उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को टीम के साथ खनिज और बालू के अवैध भंडारण की स्थिति का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त शशि रंजन, वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार, नगर आयुक्त जावेद हुसैन, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार और जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार उपस्थित थे। अन्य अधिकारियों ने ऑनलाइन माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।