
रांची: विश्व प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर,रजरप्पा के कायाकल्प को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त हिदायत दी है। मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़ी परियोजना में हो रही देरी पर अदालत ने गहरी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने दो टूक कहा है कि सिर्फ योजनाएं और फाइलें बनाने से काम नहीं चलेगा, तय डीपीआर के हिसाब से धरातल पर तेजी से काम पूरा किया जाए।
102 करोड़ की योजना, फिर भी रफ्तार सुस्त
अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। राज्य सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि रजरप्पा मंदिर के विकास के लिए 102 करोड़ रुपये की भव्य योजना तैयार की गई है और इसका डीपीआर भी फाइनल हो चुका है। इस पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब डीपीआर तैयार है, तो फिर काम में इतनी ढिलाई क्यों? इतने बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के विकास में लेटलतीफी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दुकानदारों के हक में बड़ा फैसला
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्थानीय विस्थापित दुकानदारों के दर्द को भी प्रमुखता से समझा। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मंदिर परिसर में बरसों से दुकान चला रहे 254 दुकानदारों को बिना किसी इंतजार के तुरंत नई दुकानें अलॉट की जाएं। कोर्ट ने माना कि विकास के चक्कर में किसी का चूल्हा नहीं बुझना चाहिए और इन दुकानदारों की रोजी-रोटी की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
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