
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के बांदगांव थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में एसीजेएम चक्रधरपुर की अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। भाकपा मोआवादी नक्सली के सदस्य चार आरोपियों में से दो को आर्म्स एक्ट सजा सुनाई गई है, जबकि दो अन्य को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
क्या आया फैसला
अदालत ने बिरसा पान और सुखराम मुंडू को आर्म्स एक्ट शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए और धारा 35 के तहत दोषी करार दिया। इन दोनों को 3 साल कारावास और 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। हालांकि इन्हें शस्त्र अधिनियम की धारा 303(2), 317(2), धारा 26(1) और सीएलए एक्ट की धारा 17 के आरोपों से बरी कर दिया गया।
वहीं अनिल बरजो और गोपाल भेंगराज को अदालत ने राहत देते हुए सभी धाराओं में बरी कर दिया। इन पर शस्त्र अधिनियम की धारा 303(2), 317(2), 25(1-बी)ए, 35, 26(1) और सीएलए एक्ट की धारा 17 के तहत आरोप थे। लेकिन अदालत में इसका प्रूफ नहीं हुआ। यह मामला बांदगांव थाना क्षेत्र से जुड़ा है। लंबे समय से विचाराधीन इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।

