
- रांची नगर निगम की बाजार शाखा की ओर से इस संबंध में जारी किया गया आदेश
- बहुबाजार की नई बंदोबस्ती के लिए निविदा नहीं निकालने का लिया गया निर्णय
रांची : राजधानी के बहुबाजार में सब्जी विक्रेताओं से बाजार शुल्क या महसूल के नाम पर अवैध वसूली करने वालों कि अब खैर नहीं। दोषियों के खिलाफ सीधे प्राथमिकी दर्ज होगी। रांची नगर निगम की बाजार शाखा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी करते हुए विक्रेताओं को किसी भी व्यक्ति को महसूल की राशि नहीं देने की अपील की गई है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 में बहुबाजार की नई बंदोबस्ती के लिए निविदा नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है।
बहुबाजार में मुख्य रूप से सब्जी बाजार लगता है। शेड के बाहर फ्लैंक पर बाजार लगाये जाने से सड़क पर यातायात बाधित होने और ट्रैफिक कंजेशन की शिकायतें नगर निगम को मिल रही थीं। बाजार की पूर्व बंदोबस्ती की अवधि जुलाई 2026 में समाप्त हो चुकी है। इसके बाद नयी बंदोबस्ती नहीं करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।
विक्रेताओं को सतर्क रहने की जरूरत
बाजार शाखा की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बहुबाजार के सब्जी विक्रेता किसी भी व्यक्ति को महसूल की राशि नहीं दें। यदि कोई व्यक्ति सब्जी विक्रेताओं से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली करता है, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। निगम ने विक्रेताओं से ऐसे मामलों में सतर्क रहने की अपील की है।
यातायात बाधित होने की मिल रही थी शिकायत
नगर निगम के अनुसार, बहुबाजार में शेड के बाहर फ्लैंक पर बाजार लगने के कारण सड़क पर भीड़ और ट्रैफिक कंजेशन की स्थिति बन रही थी। सैकड़ों दुकान लगाए जाते हैं।इससे यातायात प्रभावित होने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसी को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 से बहुबाजार की बंदोबस्ती के लिए निविदा आमंत्रित नहीं करने का फैसला लिया गया है। बाजार शाखा के आदेश के बाद अब यहां बाजार की बंदोबस्ती और उससे जुड़ी महसूल वसूली की पुरानी व्यवस्था समाप्त मानी जाएगी।


