
रांची: राजधानी रांची के बिरसा चौक के पास एचईसी बाईपास रोड पर जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर झारखंड उच्च न्यायालय ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए रांची के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तुरंत प्रभाव से प्रशासनिक कार्रवाई रोकने का आदेश जारी किया है।
अदालत का यह रुख आने वाले प्रमुख त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए आया है, जिससे प्रभावित लोगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, हाईकोर्ट ने कब्जाधारियों को स्पष्ट हिदायत दी है कि वे आगामी 31 दिसंबर तक सरकारी भूमि से अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें। इस आदेश के बाद बाईपास रोड पर चल रही बुलडोजर और तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी तरह रुक गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने अदालत में दलीलें पेश कीं। खास बात यह रही कि अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने इस मामले को लेकर कोई कानूनी फीस नहीं ली।
हाईकोर्ट के इस अंतरिम निर्देश के बाद अब 31 दिसंबर तक एचईसी बाईपास मार्ग पर अतिक्रमण हटाने का प्रशासनिक अभियान स्थगित रहेगा। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति साफ होगी।
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