
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की गई है कि वे अपने राशन कार्ड से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करें। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 1 अक्टूबर 2026 से स्मार्ट राशन कार्ड धारकों के लिए स्मार्ट-पीडीएस प्रणाली पर निष्क्रिय राशन कार्ड एवं दोहरी लाभार्थियों की स्वतः पहचान एवं निष्क्रियकरण की व्यवस्था लागू की जा रही है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुचारू एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए राशन कार्डों का नियमित सत्यापन, ई-केवाईसी एवं डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सभी राशन कार्ड धारक समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
पिछले छह माह से खाद्यान्न नहीं लेने वाले राशन कार्ड होंगे निष्क्रिय
प्रशासन द्वारा बताया गया है कि जिन राशन कार्डों से पिछले 6 माह से कोई राशन अथवा खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया है, ऐसे राशन कार्डों को प्रत्येक माह की 21 तारीख को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके बाद अगले माह की 1 तारीख को उन्हें स्वतः निष्क्रिय माना जाएगा।
ऐसे सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की गई है कि यदि वे नियमित रूप से खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं, तो अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान से समय पर खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित करें तथा अपने राशन कार्ड की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लें।
निष्क्रिय राशन कार्डों का ई-केवाईसी एवं सत्यापन अनिवार्य
जिला प्रशासन ने बताया कि निष्क्रिय किए गए राशन कार्डों के लिए 3 माह के भीतर ई-केवाईसी एवं आवश्यक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के भीतर ई-केवाईसी एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित राशन कार्ड को स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है।
इसलिए जिन लाभार्थियों का राशन कार्ड निष्क्रिय हो चुका है अथवा जिनका कार्ड किसी कारणवश निष्क्रिय हो सकता है, वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित उचित मूल्य की दुकान अथवा विभाग द्वारा निर्धारित केंद्र पर संपर्क कर ई-केवाईसी एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर लें।
डुप्लीकेट लाभार्थियों के कार्ड भी होंगे निष्क्रिय
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार आधारित मिलान के माध्यम से चिन्हित डुप्लीकेट अथवा दोहरी प्रविष्टि वाले लाभार्थियों को भी अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जाएगा। ऐसे मामलों में परिवार के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी।
डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित लाभार्थियों को अपना सत्यापन एवं ई-केवाईसी पूर्ण कराने के लिए 3 माह की समय-सीमा प्रदान की जाएगी। सफल सत्यापन के उपरांत पात्र लाभार्थी को उचित राशन कार्ड से संबंधित किया जाएगा तथा अन्य कार्ड से उसका नाम हटा दिया जाएगा। वहीं, निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-केवाईसी एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर संबंधित लाभार्थी का नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है।
समय पर ई-केवाईसी कराएं, पात्रता बनाए रखें
पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जिले के सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे अपने परिवार के सदस्यों की राशन कार्ड संबंधी जानकारी की जांच करें तथा आवश्यकतानुसार समय पर ई-केवाईसी एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराएं। विशेष रूप से ऐसे परिवार जिनके राशन कार्ड से लंबे समय से खाद्यान्न का उठाव नहीं हुआ है अथवा जिनके संबंध में डुप्लीकेट प्रविष्टि की संभावना है, वे निर्धारित समय-सीमा का इंतजार किए बिना आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित उचित मूल्य की दुकान अथवा विभागीय अधिकारियों से संपर्क करें।
जिला प्रशासन ने कहा है कि समय पर ई-केवाईसी एवं सत्यापन कराने से पात्र लाभार्थियों को राशन वितरण की सुविधा निर्बाध रूप से प्राप्त होती रहेगी, वहीं अपात्र, निष्क्रिय एवं डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सकेगा।
जिला प्रशासन की अपील
सभी राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी राशन डीलर अथवा प्रज्ञा केंद्र से संपर्क कर समय पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया अवश्य पूरी करें और अपने राशन कार्ड की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराकर अपने राशन कार्ड एवं खाद्यान्न वितरण की सुविधा को सुचारू बनाए रखें।

