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Train Crime : राउरकेला में ट्रेन से बैग उड़ाने वाला शातिर दबोचा गया, लाखों का सामान बरामद

Train Crime : फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति वही हरे रंग का लेदर बैग लेकर फुट ओवरब्रिज (एफओबी) की ओर तेजी से बढ़ता दिखाई दिया।

by Rajeshwar Pandey
Rourkela Train Bag Theft Accused Arrested
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चक्रधरपुर : दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के तहत आने वाले राउरकेला रेलवे स्टेशन पर यात्री के कीमती सामान से भरे बैग पर हाथ साफ करने वाले एक शातिर चोर को आरपीएफ रेल सुरक्षा बल ने धर दबोचा। आरपीएफ की फ्लाइंग स्क्वाड और सीआईबी (क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच) की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की और चोरी गया लाखों रुपये का शत-प्रतिशत सामान भी बरामद कर लिया।

शौचालय जाते ही पार कर दिया बैग

घटना 21 सितंबर 2026 की है। कोलकाता के रहने वाले 47 वर्षीय मानस दत्ता ट्रेन संख्या 12859 गीतांजलि एक्सप्रेस के ए-2 कोच की बर्थ संख्या 23 पर सफर कर रहे थे। राउरकेला स्टेशन पर जब वह कुछ देर के लिए सीट से उठकर शौचालय गए, तभी मौका पाकर चोर उनका हरे रंग का लेदर बैग उठाकर चंपत हो गया। पीड़ित यात्री के अनुसार, बैग में एचपी और एप्पल के दो महंगे लैपटॉप, तीन रेडमी मोबाइल, फॉसिल की घड़ी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, पावर बैंक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक पासबुक-चेकबुक, डेबिट कार्ड और विदेशी मुद्रा समेत कई अहम दस्तावेज रखे थे।

सीसीटीवी खंगाल कर हुई पहचान

मानस दत्ता ने घटना की तुरंत शिकायत आरपीएफ से दर्ज कराई। इसके बाद आरपीएफ ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति वही हरे रंग का लेदर बैग लेकर फुट ओवरब्रिज (एफओबी) की ओर तेजी से बढ़ता दिखाई दिया।

आरपीएफ की घेराबंदी में फंसा आरोपी

सुराग के आधार पर 22 सितंबर को सुबह करीब 10:30 बजे आरपीएफ फ्लाइंग स्क्वाड और सीआईबी/चक्रधरपुर की सांझा टीम ने राउरकेला स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के चक्रधरपुर छोर पर निगरानी बढ़ा दी। इसी दौरान वहां संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक युवक को टीम ने पकड़ा। जब उसकी तलाशी ली गई, तो उसके पास से चोरी गया पूरा सामान बरामद हो गया।

जीआरपी के हवाले किया गया मामला

कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम फरहान तासीर खान 39 वर्ष बताया। उसने स्वीकार किया कि उसने ही गीतांजलि एक्सप्रेस के ए-2 कोच से बैग गायब किया था। आरपीएफ ने बरामदगी सूची के साथ जब्त सामान और आरोपी को राउरकेला जीआरपी राजकीय रेलवे पुलिस को सौंप दिया है। जीआरपी ने मामला दर्ज़ 132/26 करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305(C) के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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